सड़क दुर्घटना वाद के पीड़ित  को मिला 8 लाख का मुआवजा

रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह

औरंगाबाद :- जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष श्री अशोक राज के द्वारा जम्होर थाना काण्ड संख्या 47 /22  के मृतक शमशेर , पिता – जावेद हुसैन निवासी- टिकरी मोड़, आजाद नगर, औरंगाबाद थाना- नगर, जिला- औरंगाबाद के पिता जावेद हुसैन को 8 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, श्री सुकुल राम द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.07.2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 28 /23 को समझौते के आधार पर  निस्तारण कराया उक्त घटना के सम्बन्ध में सचिव ने बताया कि जम्होर थाना काण्ड संख्या 47 /22  के मृतक शमशेर , पिता –जावेद हुसैन निवासी- टिकरी मोड़, आजाद नगर, औरंगाबाद थाना- नगर, जिला- औरंगाबाद को दिनांक 1-03-2022 को ओमनी कार संख्या सी जी 16 बी 0995 द्वारा चित्रगोपी मोड़ के पास  एन एच  पर  उनके पल्सर मोटर साईकिल को धक्का मारने से मृत्यु हो गया था|

           चेक प्रदान करते समय जिला जज के द्वारा पीड़ित को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें, जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने  में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

             राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है।

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