रिपोर्ट- प्रमोद कुमार सिंह
औरंगाबाद :- व्यवहार न्यायालय में एडिजे तीन सुनील कुमार सिंह ने सिमरा थाना कांड संख्या -47/19,एस टी आर 62/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए काराधीन एक मात्र अभियुक्त अरबिंद प्रजापति चोरहा सिमरा को भादंवि धारा 302 में आजीवन कारावास, पच्चीस हजार रुपए जुर्माना जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास होगी और भादंवि धारा 201 में पांच साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी, दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक उमेश कुमार सिंह पुलिस अवर निरीक्षक सिमरा ने 23/11/19 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि सूचना मिली थी कि शिवपुर के पश्चिमी नहर पर एक अज्ञात महिला की शव धान के खेत में पड़ा है, वरीय अधिकारियों को सूचना देकर सत्यापन हेतु घटना स्थल पहुंचे तो स्थानीय सरपंच और लोगों ने पहचाना कि यह शव पूजा देवी पति अरबिंद प्रजापति का है, जिसने दो शादी की थी, न्यायालय ने 06/08/24 को अभियुक्त को पहली पत्नी के गर्दन गमछा से कसकर, चापकर मारने और अन्यत्र जगह लाश छिपाने का दोषी ठहराया था, अभियुक्त घटना के समय से जेल में बंद हैं।