रिपोर्ट- प्रमोद कुमार सिंह
औरंगाबाद :- व्यवहार न्यायालय में एडिजे तीन सुनील कुमार सिंह ने सिमरा थाना कांड संख्या -47/19 ,एस टी आर 62/24 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए काराधीन एक मात्र अभियुक्त अरबिंद प्रजापति को भादंवि धारा -302/201/120 बी में दोषी ठहराया हुए सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 08/08/24 निर्धारित किया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक उमेश कुमार सिंह पुलिस अवर निरीक्षक सिमरा ने 23/11/19 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा कि सूचना मिली थी कि शिवपुर के पश्चिमी नहर के किनारे एक अज्ञात महिला का शव धान के खेत में पड़ा है वरीय अधिकारियों को सूचना देकर सत्यापन हेतु घटना स्थल पहुंचे तो स्थानीय सरपंच और लोगों ने शव की पहचान पूजा देवी पति अरबिंद प्रजापति चोरहा सिमरा के रूप में की, अभियुक्त ने पहले से शादीशुदा पूजा देवी से प्रेम विवाह किया था उसके साथ दिल्ली में रह कर प्राइवेट नौकरी करता था उसके दो बच्चे थे,फिर उसने अपने को कुंवारा बताते हुए भुसोली तेंन्दुआ नबीनगर में एक युवती से दुसरी शादी कर ली, उसके बाद पहली पत्नी को ठिकाने लगाने के लिए 21/11/19 को नबीनगर पहली ससुराल ले जाने के क्रम में मिर्जापुर रिसियप मंदिर में रात में पहली पत्नी और बच्चों के साथ रूका, और मध्य रात्रि दोनों बच्चों को मंदिर में छोड़कर पूजा देवी को घटना स्थल ले जाकर गमछा से गर्दन कसकर,चापकर हत्या कर दी और भाग गया,जब दोनों बच्चे माता पिता को न देखकर मंदिर में रोने लगे तो थाना के माध्यम से बाल संरक्षण ईकाई औरंगाबाद भेजा गया, बच्चों ने भी घटना के बाद अपने मां के लाश की पहचान की थी, अभियोजन पक्ष ने मजबूती से घटना के समर्थन में गवाही सम्पन्न कराया था।