विशेष संवाददाता द्वारा राँची :झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग ने होली की सार्वजनिक अवकाश के लिए आदेश जारी किया है जिसमें झारखंड में 18 और 19 मार्च को होली की छुट्टी रहेगी! इसलिए यह माना जा रहा है कि इसके पहले घोषित तिथि को सरकारी अवकाश नहीं रहेगी दो दिनों तक राज्य के सभी सरकारी कार्यालय और बैंक व केंद्रीय प्रतिष्ठान इत्यादि में अवकाश रहेगा. जारी अधिसूचना में बताया गया है कि 18 मार्च को एनआईटी एक्ट के तहत छुट्टी घोषित है. वहीं विभिन्न माध्यमों से मिली जानकारी के अनुसार…
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