रिपोर्ट- अविनाश मंडल
पाकुड़: महेशपुर थाना में अवैध परिवहन को लेकर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें ट्रेक्टर नंबर JH17X7448 जो बिना चालान के अवैध परिवहन कर रहा था। थाना प्रभारी सन्नी सुप्रभात ने ट्रैक्टर को जप्त कर भारतीय दंड संहिता की धारा 303(2), 317(2), बीएनएस और जेएमएमसी 54, और एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4(1)(ए) और 21 एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।थाना प्रभारी सन्नी सुप्रभात ने कहा हम अवैध परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।पुलिस अधीक्षक का साफ निर्देश हैं कि बालू का परिवहन वाहन तिरपाल लगाकर करें,उन्होंने आगे कहा बिना चालान के परिवहन करने वालों पर कार्रवाई होगी। हमारा उद्देश्य अवैध परिवहन को रोकना और कानून का पालन सुनिश्चित करना है। हम सभी वाहन मालिकों और ड्राइवरों से अनुरोध करते हैं कि वे कानून का पालन करें और अवैध परिवहन से बचें। एएसआई मृत्युंजय कुमार इस मामले की जांच करेंगे। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि ट्रेक्टर का मालिक या ड्राइवर किस आधार पर बिना चालान के परिवहन कर रहा था,आगे की करवाई अग्रसर की जा रही है।