राजनीतिक संवाददाता द्वारा
जमशेदपुर. स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय पर क्रिमिनल एक्ट के तहत मानहानि का दावा ठोक दिया है. बन्ना गुप्ता सोमवार की सुबह जमशेदपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत पहुंचे और अपने अधिवक्ता के माध्यम से मानहानि का दावा प्रस्तुत किया. बता दें, सरयू राय द्वारा जवाब नहीं दिए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज जमशेदपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में शिकायत वाद दायर कर दिया.
स्वास्थ्य मंत्री ने विधायक सरयू राय द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा और अपनी छवि खराब करने वाला बताते हुए उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. बता दें, पूर्वी जमशेदपुर के सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर पद का दुरुपयोग कर अपने लोगों के नाम से कोविड प्रोत्साहन राशि की निकासी का आरोप लगाया था.
नोटिस में यह भी कहा गया था कि यदि नोटिस मिलने के तीन दिनों के अंदर सरयू राय मंत्री बन्ना गुप्ता से माफी नहीं मांगते हैं, तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा. इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरयू राय ने कहा था कि यह नोटिस जवाब दिए जाने लायक नहीं है और वह स्वास्थ्य मंत्री के कोर्ट जाने का इंतजार कर रहे हैं.
बता दें, सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर पद का दुरुपयोग कर अपने लोगों के नाम से कोविड प्रोत्साहन राशि की निकासी का आरोप लगाया था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उन्हें बर्खास्त करने की मांग की थी. जवाब में मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय को लीगल नोटिस भेजा था और जवाब देने के लिए 21 अप्रैल तक का समय दिया गया था. वहीं सरयू राय का कहना था कि नोटिस इस लायक नहीं है कि इसका जवाब दिया जाए और नोटिस की मियाद खत्म होते ही मंत्री को मुकदमा करने की चेतावनी दी थी.