पत्नी हत्या के आरोपी पति को गिरिडीह कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, दस हजार का लगाया जुर्माना

वर्ष 2020 में सिहोडीह के रहने वाले जयशंकर ने घरेलु विवाद में की थी पत्नी की हत्या

गिरिडीह,प्रतिनिधि। गिरिडीह के थर्ड एडीजे सोमेंद्रनाथ सिक्कदर की अदालत ने सोमवार को पत्नी हत्या के आरोपी पति जयशंकर बाला को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। इस दौरान थर्ड एडीजे के कोर्ट ने आरोपी पति पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब घटना के वक्त वो और उसकी पत्नी ही साथ थे, तो क्या किसी भूत ने उसकी पत्नी की हत्या किया। इस दौरान सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकील ने भी अपने अपने दलील पेश किए। हालांकि कोर्ट के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद बचाव पक्ष के वकील ने आरोपी की सजा कम करने की अपील की।

 लेकिन कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए अपील को खारिज कर दिया। विदित हो कि वर्ष 2020 कोरोना महामारी के दौरान घरेलू विवाद के मामले में काफी बढ़ गए थे और इसी महामारी के वक्त ही मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के सिहोडीह के कालिका गुंज कॉलोनी निवासी जयशंकर बाला ने घरेलू विवाद में पत्नी सुविधी की हत्या बेल्ट से गला दबाकर कर निर्दयता के साथ कर दी थी। आरोपी पति जयशंकर बाला बिहार के भोजपुर का रहने वाला है, लेकिन गिरिडीह के सिहोडीह के कालिका गुंज कॉलोनी में रहता था। इसी दौरान साल 2020 में दोनों पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद इतना बढ़ा की गुस्साए पति जय शंकर बाला ने पत्नी की हत्या कर दी। हालांकि मामले में मृतका के परिजनों ने केस दर्ज कराने से इनकार कर दिया था, लेकिन पूर्व एसपी सुरेंद्र झा के निर्देश पर मुफ्फसिल थाना के एएसआई नवल किशोर मिश्रा के फर्द बयान के आधार पर केस दर्ज हुआ, और आरोपी पति को जेल भेजा गया था।

 जबकि कुछ दिनों में आरोपी को जेल से जमानात मिल चुकी थी। वहीं तीन साल तक चले ट्रायल के बाद चार दिन पहले ही कोर्ट ने आरोपी पर आरोप पत्र गठित किया और सोमवार को उसे सजा सुनाया।

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