चार शराब तस्कर हुए दोषी करार

रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह

 औरंगाबाद/ व्यवहार न्यायालय  में स्पेशल उत्पाद कोर्ट 02 नीतीश कुमार ने मधनिषेध वाद -278/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने बताया  कि बिहार मध निषेध व उत्पाद संसोधन एक्ट की धारा 30 ए में चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है अभियुक्त दिनेश कुमार, सुधीर कुमार, पप्पू कुमार और दीपक कुमार भलुहारा मुफ्फसिल को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक मो हैदर अली अवर निरीक्षक ने 05/04/23 को प्राथमिकी में बताया था कि गुप्त सूचना के आधार पर जांच के क्रम में चारो को अवैध शराब व्यापार एवं परिवहन में पकड़ा गया था जिसमें  प्रतिबंधित शराब  टनका के 180 एम एल के 178 बोतल

के साथ चारों को पकड़ा गया था  आज़ बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि -26/9/24 निर्धारित किया गया है।

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