रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह
औरंगाबाद/ व्यवहार न्यायालय में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बारूण थाना कांड संख्या -35/13 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को भादंवि धाराओ और पोक्सो एक्ट में दोषी करार दिया है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि अभियुक्त मुन्ना यादव डिगर बिगहा बारूण को भादंवि धारा 376 ,366ए तथा पोक्सो एक्ट की धारा 04,06 में दोषी करार दिया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई 11/06/24 को होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता के पिता ने 15/02/13 को बताया कि उनकी नाबालिग लड़की किशोरी सिन्हा महिला विधालय औरंगाबाद के लिए 29/12/12 को निकली मगर घर नहीं लौटी तो संन्हा दर्ज कराई थी, काफी खोजबीन करने पर अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने को जानकारी मिली तो अभियुक्त के नाम पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।