रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह
औरंगाबाद :- व्यवहार न्यायालय में जिला जज नवम ने एसटीआर -557/23, जी आर -227/23 दाउदनगर थाना कांड संख्या -299/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है एपीपी राजाराम चौधरी ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त काराधिन शिवम् कुमार और रंजीत चंद्रवंशी चौरम दाउदनगर को भादंवि धारा -302/34 में दोषी करार दिया गया है और रंजीत चन्द्रवंशी को बंधपत्र विखंडित कर काराधिन शिवम् कुमार के साथ जेल भेज दिया है, अभियोजन की ओर से 06 गवाही हुई थी सूचक नीरज कुमार चौरम दाउदनगर लालमुनी देवी और रिंकी देवी ने अभियोजन का समर्थन किया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक नीरज कुमार चौरम दाउदनगर ने 20/05/23 को अभियुक्तों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि चाची संजु कुंअर सुबह 5.30 बजे घर से बाहर शौच कर आ रही थी तो रास्ते में शिवम् कुमार से किसी बात पर बहस होने लगी और शिवम् कुमार ने चाकू तथा उसके पिता ने लाठी से मारकर बुरी तरह से चाची को घायल कर दिया, ग्रामीणों के सहयोग से टांग कर अस्पताल दाउदनगर लाएं उसके बाद सदर अस्पताल औरंगाबाद लाए,इलाज के क्रम में 22/05/23 को चाची की मृत्यु हो गई तब पोस्टमार्टम कराया जिसमें धारदार हथियार से चोट की पुष्टि हुई थी, अभियुक्त शिवम् कुमार और रंजीत चन्द्रवंशी को घटना के बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था मृतका के नाबालिग लड़का विकी कुमार वर्ग अष्टम आज़ न्यायालय में उपस्थित था उसने कहा कि पिता के बाद इस घटना से मेने माता को भी खो दिया था न्याय के लिए न्यायालय पर पुरा विश्वास था सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 07/07/26 का इंतजार है, अभियुक्तों पर न्यायलय द्वारा भादंवि धारा -341,323,326,307,302 और 34 में संज्ञान लिया गया था।
