रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह
औरंगाबाद :-व्यवहार न्यायालय में जिला जज द्वितीय अनिन्दिता सिंह ने पोथु थाना कांड संख्या -118/23,सेशन केस नम्बर -510/24, ट्राइल संख्या -83/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है, एपीपी देवेन्द्र शर्मा ने बताया कि अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ नन्हे शर्मा और ग्रिजेश शर्मा अचुकी पौथु को भादंवि धारा 341 में एक माह कारावास, धारा -323 में
छ: माह कारावास, भादंवि धारा -307 में पांच साल कारावास और पन्द्रह हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है,साथ ही ग्रिजेश शर्मा को आर्म्स एक्ट की धारा 27 में भी तीन साल की सजा और पन्द्रह हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है,ग्रिजेश शर्मा और राकेश कुमार को उल्लेखित धाराओं में 08/06/26 को दोषी ठहराया गया था राकेश कुमार का बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था ग्रिजेश शर्मा दोषी करार होने के पूर्व से ही काराधिन है, अभियोजन की ओर से 11 गवाही हुई थी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक अंकित कुमार अचुकी पौथु ने मगध मेडिकल अस्पताल गया में जख्मी हालत में 02/10/23 को पुलिस अधिकारी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था जिसमें कहा था कि 01/10/23 को 8 बजे सुबह में अभियुक्तों ने गाली गलौज करते हुए हमारे परिवार से हाथापाई किया कुछ देर बाद पुनः अभियुक्त ग्रिजेश शर्मा ने पिस्तौल से हमारे उपर दो गोली चलाई, हमारे भाई और पुत्र को भी गोली मारी, सूचक जख्मी हो कर विहोश हो गया था, राकेश कुमार ने लाठी से मारकर मेरी मां के
ज़ख्मी कर दिया, पहले सदर अस्पताल औरंगाबाद में इलाज हुआ था अभियोजन के द्वारा न्यायालय में लिखित बयान,जप्ति सूची, फोटो ग्राफ, जख्म प्रतिवेदन,पेन ड्राइव और घटना स्थल पर बरामद तीन खोखे प्रस्तुत किया गया था।
