रिपोर्ट- अविनाश मंडल
पाकुड़:पाकुड़ जिला में डीएमएफटी मद से कई महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है तथा इसकी कार्य एजेंसी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पाकुड को बनाया गया है। इनके द्वारा कराये जा रहे कार्यों के विरूद्ध लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है। जिसको संज्ञान में लेते हुए नोडल पदाधिकारी, डीएमएफटी, विकास कुमार त्रिवेदी ने दो बार इनसे स्पष्टीकरण मांगा है। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पाकुड को उपायुक्त द्वारा भी निर्देशित किये जाने के बावजूद उनके कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आया है और न ही कार्य की गुणवत्ता में सुधार परिलक्षित हो रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल पर कठोर कदम उठाने को लेकर उपायुक्त ने योजना जांच कराने का निर्णय लिया है।
इनकी कार्यशैली से क्षुब्ध होकर उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पाकुड़ द्वारा डीएमएफटी अन्तर्गत क्रियान्वित सभी योजनाओं की जॉच हेतु तीन जाँच दल का किया गया गठन
जाँच दल के पदा० का नाम एवं पदनाम इस प्रकार है,
प्रखंड पाकुड़ एवं हिरणपुर के लिए संजय पी०एम० कुजूर, जिला परिवहन पदाधिकारी, पाकुड़, संतोष कुमार मरांडी, कार्य० अभि०, लघु सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़, भूषण कुमार सिंह, सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़, पंकज कुमार, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, पाकुड़।
प्रखंड लिट्टीपाड़ा एवं अमड़ापाड़ा के लिए मनीष कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पाकुड़, भूतनाथ रजक, कार्य०अभि० , सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़, विजय कुमार सिंह, सहायक अभियंता, ग्रा०कार्य० वि०,पाकुड़, मो० शादाब हसन, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़।
प्रखंड महेशपुर एवं पाकुड़िया के लिए कुमार अभिषेक सिंह, जिला आपूर्ति पदा० पाकुड़, जितेन्द्र कुमार महतो, कार्य० अभि०,ग्रा०वि०वि० प्रमंडल, पाकुड़, जमील अख्तर, सहायक अभियंता, प्रखंड कार्यालय, पाकुड़, ओम प्रकाश कुमार, कनीय अभियंता, ग्रा० कार्य० वि०,पाकुड़।
उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने जाँच दल को निर्देश दिया है कि कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पाकुड़ द्वारा डीएमएफटी अन्तर्गत क्रियान्वित सभी योजनाओं (पूर्ण/अपूर्ण) की गहनता पूर्वक स्थल जाँच करते हुए विस्तृत प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य के साथ एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। नोडल पदाधिकारी, डीएमएफटी कोषांग, पाकुड़ को संबंधित सभी योजनाओं (पूर्ण/अपूर्ण) की सूची, प्राक्कलन की प्रति एवं मापी पुस्तिका (यदि हो) इत्यादि जॉच दल को अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।