अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में छापेमारी, अल्ट्रासाउंड मशीन जब्त कर क्लिनिक को किया सील

 संवाददाता केरेडारी

केरेडारी:- भ्रूण हत्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध रूप से संचालित निजी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की जाँच की। इस दौरान केरेडारी स्थित भारत पेट्रोलियम के नजदीक अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में रखी मशीन को जब्त कर उसे सील कर दिया गया है।बताया गया की हजारीबाग उपायुक्त नैंसी सहाय और स्वास्‍थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों के निर्देश पर ये कार्रवाई की गयी है।जांच टीम में केरेडारी अंचलाधिकारी रामरतन वर्णवाल और स्वास्थ्य विभाग की टीम शामिल थे। गौरतलब है की PCPNDT एक्ट, 1994 के अनुसार गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करना या करवाना दोनों ही दंडनीय अपराध है। उपायुक्त ने इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कराने के निर्देश दिए है। PCPNDT एक्ट के अनुसार लिंग जांच करने वाले को पांच साल की सजा या एक लाख का जुर्माना का प्रावधान है। इसके अलावा, जो व्यक्ति भ्रूण लिंग जांच में लिप्त पाया जाता है उसे भी पांच साल की सजा या 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

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