एनजीटी द्वारा 10 जून से बालू उठाव व परिचालन पर लगाई गई है रोक
सुस्मित तिवारी
हिरणपुर (पाकुड़) एनजीटी के द्वारा बालू उत्खनन व परिचालन पर 10 जून से पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के बाद सोमवार को अंचलाधिकारी मनोज कुमार ने प्रखंड के कई जगहों में जाकर निरीक्षण किया। अंचलाधिकारी ने अमड़ापाड़ा -डांगापाड़ा पथ , शहरग्राम -डांगापाड़ा , तेलोपाडा -बाबूपुर सहित अन्य पथों में जाकर सघन निरीक्षण किया। बताते चले कि इसी पथों से अधिकांश बालू लदे ट्रैक्टरों की परिचालन होता है। जो हिरणपुर सहित बरहरवा , पतना आदि जगहों में ले जाकर ऊंचे दामो में बेचा जाता है। जिसमे माफियाओं द्वारा अवैध रूप से बालू की परिचालन की जाती रही है। जिसमे बिना मॉइनिंग के बालू लदे ट्रैक्टरों को जब्त भी किया गया है।
एनजीटी लागू होने की भनक लगने साथ रविवार को इस पथ में रात भर बालू लदे ट्रैक्टरों का परिचालन हुआ। अंचलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एनजीटी के नार्थ ईस्टर्न जोन ब्रांच कोलकाता द्वारा दिये गए निर्देशो के आलोक में इस मानसून सत्र में 10 जून से 15 अक्टोबर तक सम्बन्धित नदी घाटों से बालू का उठाव व प्रेषण पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इसको लेकर सम्बन्धित पंचायतों के मुखिया व पंचायत सचिवों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दी गई है। इस अवधि में क्षेत्र के किसी जगह बालू की परिचालन किये जाने पर सम्बन्धित वाहन मालिक व चालक पर कड़ी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसको लेकर निरन्तर क्षेत्र में अनुश्रवण अभियान व सतत निगरानी तेज कर दी गई है।