राजनीतिक संवाददाता द्वारा
बेगूसराय : कांग्रेस नेता और जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बेगूसराय कोर्ट में उन्हें हाजिर होने के लिए समन जारी किया गया है। ये मामला 2019 लोकसभा चुनाव (2019 Lok Sabha Election) के दौरान का है, जब सीपीआई उम्मीदवार के तौर पर कन्हैया कुमार चुनाव मैदान में उतरे थे। उस समय एक घर पर सीपीआई का झंडा लगे रहने पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला बछवाड़ा में दर्ज कराया गया था। इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें समन किया है।
एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट धीरेंद्र कुमार पांडेय ने बछवारा थाना कांड संख्या 73/2019 की सुनवाई करते हुए कन्हैया कुमार को समन किया। इसमें IPC की धारा 188, 171(एच) और बिहार लोक संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम की धारा 3(3) के तहत संज्ञान लेते हुए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में अगली तारीख 18 अप्रैल को तय की है।
कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर यह मुकदमा बछवाड़ा प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड सहकारिता पदाधिकारीकमलेश कुमार राय ने लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 में दर्ज कराई थी। उस समय कन्हैया कुमार सीपीआई उम्मीदवार के तौर पर बेगूसराय लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव के दौरान 26 अप्रैल 2019 को रूदौली गांव में कर्पूरी स्थान सार्वजनिक भवन की दीवार पर कन्हैया कुमार का एक पोस्टर लगा मिला, जो आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन था।
इसी को लेकर बछवाड़ा थाने में कन्हैया कुमार पर मामला दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने कन्हैया कुमार को उपस्थित होने के लिए समन जारी करने का आदेश दिया। सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रभात कुमार कमल ने बताया कि अदालत में इस मुकदमे की सुनवाई के बाद कन्हैया कुमार को हाजिर होने के लिए ये समन जारी किया गया है।