बंधु तिर्की अब नहीं रहेंगे विधायक

राजनीतिक संवाददाता द्वारा
रांची. इस वक्त की बड़ी झारखंड की राजधानी रांची से आ रही है, जहां आय से संपत्ति मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री और वर्तमान में मांडर विधायक बंधु तिर्की को दोषी ठहराया गया. सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में 3 साल की सजा सुनाई है. हालांकि बंधु तिर्की की ओर से मामले में बेल अप्लाई कर दिया गया है जिसमें सीबीआई की कोर्ट ने जमानत दे दी है. इसका मतलब है कि फिलहाल बंधु तिर्की को जेल नहीं जाना पड़ेगा.
बता दें, झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक बंधु तिर्की को विशेष सीबीआई अदालत रांची ने डीए मामले में आय से अधिक मामले में 3 साल का दोषी करार दिया और 3 लाख का जुर्माना लगाया गया. उन्हें Prevention of corruption act. 13(2)13(1) 13 (3) के तहत सजा सुनाई गई है. उनके खिलाफ 6 लाख 28 हजार 698 की आय के लिए अगस्त 2010 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
इस फैसले से सीधा असर बंधु तिर्की के सदस्यता पर पड़ेगा. उनकी विधायक की सदस्यता खत्म हो जाएगी. वहीं नियमनुसार अगले 6 साल तक बंधु तिर्की चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे. बता दें, झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री व रांची जिले के मांडर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बंधु तिर्की से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में अभियोजन की ओर से 21 तथा बचाव पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किये गये थे.
इस मामले में सूचक सामाजिक कार्यकर्ता राजीव शर्मा हैं. इन्होंने 2009 में निगरानी कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल किया था. निगरानी कोर्ट ने एक जुलाई 2009 को जांच का आदेश दिया था. 2010 में पहले एसीबी में मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद विधायक बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने एक अगस्त 2010 को (आरसी-5 ए/ 2010) केस दर्ज किया था

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