जम्मू-कश्मीर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अलगाववादी कश्मीरी नेता शब्बीर अहमद शाह पर शिकंजा कसा है। ईडी ने शुक्रवार को श्रीनगर में टेरर फंडिंग मामले में शब्बीर अहमद शाह की दो करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त कर लिया। अलगाववादी नेता शाह की ये संपत्तियां उनकी पत्नी और बेटियों के नाम पर थीं।
ईडी ने शब्बीर शाह की इफंदी बाग, रावलपोरा और श्रीनगर स्थित संपत्तियों को जब्त किया है। ये सभी संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब्त की गई हैं। साल 1999 में इनकी संपत्तियों की कीमत तकरीबन 25 लाख रुपये थी। ईडी ने इस मामले में शाह को 26 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया था।
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह आतंकी संगठन ‘जैश-ए-मोहम्मद’ के सक्रीय कार्यकर्ता असलम वानी के जरिए पाकिस्तान स्थित हमदर्दों के द्वारा श्रीनगर में हवाला ऑपरेटरों से भेजे गए पैसे को इकट्ठा करता है। वह अपने साथी मोहम्मद के साथ अवैध गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल रहा है।
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू की। ईडी ने असलम वानी व शाह के खिलाफ सितंबर 2017 में आरोप पत्र दाखिल किया था। एजेंसियों का कहना है कि शाह एक बेहद रसूखदार नेता हैं। उनके पास 19 संपत्ति हैं जिनमें मकान, फ्लैट व होटल है जिसकी कीमत तीन करोड़ से ज्यादा है।
शब्बीर शाह पिछले 20 महीने से हिरासत में हैं। हाईकोर्ट ने मामले में सह आरोपी असलम वानी को 18 जनवरी 2019 को जमानत दे दी थी। अदालत ने आतंकी फंडिंग के मामले में वानी को 2010 में बरी कर दिया था और उस पर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी थी।