सुप्रीम कोर्ट में चारा घोटाला के चार मामलों के सजायाफ्ता और राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत पर आज 15 मार्च को सुनवाई होगी. वकीलों के अनुसार लालू के स्पेशल लीव पिटिशन पर फैसला आज आ सकता है. बता दें कि लालू ने उम्र और बीमारी का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर कर कहा है कि वे 71 साल के बुजुर्ग हैं, साथ ही एक राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं.
लालू यादव ने लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2019 में अपनी महती भूमिका का उल्लेख करते हुए एपेक्स कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है. मालूम हो कि भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों की बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के तहत ही दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोक दिया. अब लालू प्रसाद उच्चतम न्यायालय से चुनाव में टिकट बांटने की आजादी मांग रहे हैं. अभी तक के कानून के मुताबिक आपराधिक मामलों में दो साल से ज्यादा की सजा होने पर छह साल की अयोग्यता का प्रावधान किया गया है. जबकि करप्शन, एनडीपीएस में सिर्फ दोषी करार होना काफी है.
रांची के रिम्स में गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी की ओर से टिकट और सिंबल बांटने के लिहाज से जमानत चाहते हैं. अब आज 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट उनकी लोकसभा चुनाव 2019 में भागीदारी को लेकर फैसला करेगा. इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट से बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है.
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने लालू के मामले में विशेष नोटिस जारी कर फैसला सुनाने का समय निर्धारित किया. इसके बाद सीबीआई व लालू के अधिवक्ता के समक्ष अपना फैसला सुनाया.