News Agency : हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर बिहार पुलिस से कहा था कि उनको पकड़कर बुधवार को कोर्ट में पेश करें। ऐसा नहीं हुआ तो कोर्ट प्रशासनिक विफलता मानेगा। रमैया नहीं पकड़े गए। कोर्ट नाराज हुआ। महाधिवक्ता के आग्रह पर आखिरी मोहलत देते हुए रमैया को thirty अप्रैल को पेश करने को कहा।सोमवार को रमैया के विरुद्ध वारंट जारी हुआ था। कोर्ट ने आईजी को आदेश दिया था कि वह रमैया को पकड़ बुधवार को कोर्ट में पेश करें। बुध को जैसे ही सुनवाई शुरू हुई,
महाधिवक्ता ने रमैया की गिरफ्तारी के लिए सरकार की तरफ से उठाए कदमों का हवाला दिया। एक हफ्ते की मोहलत मांगी। आईजी ने बताया कि बिहार में रमैया का पता नहीं चला, तो उनको पकड़ने के लिए पुलिस हैदराबाद गई है। रमैया, तेलंगाना के रहने वाले हैं।
बिहार भूमि न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्य थे। उनके एक फैसले के खिलाफ याचिका दायर हुई। कोर्ट ने रमैया की योग्यता पर सवाल उठाया। मुख्य सचिव से जवाब तलब किया। जवाब से पता चला कि रमैया के खिलाफ निगरानी में आपराधिक मामला दर्ज है।
अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है। इस केस के बाद रमैया, छुट्टी पर चले गए। सरेंडर नहीं किया। गिरफ्तारी टालते रहे। एकल पीठ ने नोटिस जारी की तो खंडपीठ में अपील की। खंडपीठ ने इसे इस शर्त पर स्वीकारा कि वह twenty 2 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होंगे। पर नहीं आए।रमैया के वकील समरेंद्र झा ने कोर्ट से अपने वकालतनामा को वापस लेने की गुहार लगाई। उन्होंने खुद को इस मामले से अलग कर लिया।