झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के बैनर तले ग्राम सभा का आयोजन

झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के बैनर तले ग्राम सभा का आयोजन

कटकमसांडी (हजारीबाग) वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं संशोधित अधिनियम 2012 के तहत डांड़ गांव मे एक ग्राम सभा का आयोजन अध्यक्ष तुलेश्वर साहू की अध्यक्षता में की गई। बैठक में जंगल प्रबंधन, संवर्द्धन, संरक्षण व पौधरोपण पर विस्तार से चर्चा हुई। मौके पर रांची से आए झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्वकर्ता सह बतौर मुख्य अतिथि सूर्यमणि भगत ने बताया कि वनाधिकार कानून 2006 क्या है और वनाधिकार कानून के उल्लंघन या इसके क्रियान्वयन में बाधा डालने पर दंडात्मक कानूनी कर्रवाई क्या है। उन्होने आगे बताया कि यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गलत तरीके से वनाधिकार से वंचित या बेदखल किया जाता है, तो वह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार एवं उत्पीड़न निवारण) संशोधित अधिनियम 2015 के धारा 3.1 (6) के तहत एक अपराध है और अपराधी पर इस कानून के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। बैठक के बाद वनाधिकार कानून, वन सुरक्षा व संरक्षण व पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह साइनबोर्ड लगाया गया।मौके पर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के सूर्यमणि भगत, एलेक्स टोप्पो, विजय भगत, लखन एक्का, हजारी प्रसाद गंझू, अध्यक्ष तुलेश्वर साव सचिव अमरदेव सिंह कोषाध्यक्ष अनीता देवी सहित सैकड़ो सदस्यगण व ग्रामीण उपस्थित थे।

 

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