समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में असीमानंद सहित सभी चार आरोपी बरी

(एजेंसी के द्वारा), समझौता ब्लास्ट केस में बुधवार को बड़ा फैसला आया है। हरियाणा की पंचकूला की विशेष एनआईए कोर्ट ने पाकिस्तान की महिला राहिला वकील की याचिका को खारिज कर सभी चार आरोपियों असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी को बरी कर दिया गया है। बता दें, समझौता ब्लास्ट में अपने पिता को खोने वाली पाकिस्तानी महिला राहिला वकील ने एनआईए कोर्ट में अर्जी दी थी। राहिला वकील ने भारतीय एडवोकेट मोमिन मलिक के जरिए अर्जी दाखिल कर इस केस में गवाही देने की अनुमति मांगी थी।…

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समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस: 14 मार्च तक टला फैसला

चकूला स्थित नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) कोर्ट ने 2007 के समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस पर फैसला टाल दिया है. अब 14 मार्च को इस मामले पर फैसला आ सकता है. जानिए इस मामले से जुड़ी 10 बड़ी बातें: 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस के 2 कोच में ब्लास्ट हुए. दिल्ली से अटारी (पंजाब) जा रही इस ट्रेन में हरियाणा के पानीपत जिले के दिवाना रेलवे स्टेशन के पास ब्लास्ट हुए इस घटना में 68 लोगों की मौत हुई थी. बताया जाता है कि इनमें से ज्यादातर लोग पाकिस्तान के नागरिक थे…

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